भारतीय को धोखाधड़ी में छह वर्ष का कारावास

भाषा
न्यूयॉर्क। अमेरिकी कंपनियों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।

न्यूयॉर्क स्टेट सुप्रीम कोर्ट में अपराध स्वीकार करने के बाद कल अरुण गांगुली (38) को छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई।
 
अभियोजकों ने बताया कि गांगुली ने झूठा दावा किया था कि फेसबुक के संस्थापक सदस्यों टायलर, कैमरून विंकलवोस और दिव्य नरेंद्र के साथ उसके निजी संबंध हैं। इसके अलावा उसने यह भी झूठा दावा किया था कि वह विंकलवोस के पिता होवर्ड विंकलवोस को जानता है।
 
अभियोजक के अनुसार गांगुली ने टयलर, होवर्ड विंकलवोस और नरेन्द्र के नाम से अनेक फर्जी दस्तावेज बनाए जिसमें धन निवेश का वायदा किया गया था।
 
अभियोजकों ने बताया कि उसने दस्तावेजों पर कम से कम तीन अन्य धनी लोगों के नकली दस्तखत किए जिनमें निजी इक्विटी कोष में एक करोड़ 60 लाख डॉलर से ज्यादा रकम के निवेश का संकल्प जताया गया था।
 
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