भेदिया कारोबार मामले में फैसला बदलने की मांग

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गोल्डमैन साक्स समूह के पूर्व बोर्ड निदेशक रजत गुप्ता के वकील ने अदालत से भेदिया कारोबार के मामले में अपने फैसले को बदलने की मांग की है। उनका कहना है कि अभियोजन पक्ष द्वारा बतौर साक्ष्य उपयोग किए गए (वायरटेपों फोन पर सुनी गई बातचीत) को सुनवाई के स्तर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए था।

गुप्ता के वकील सेथ वैक्समैन ने कल न्यूयॉर्क की अमेरिकी सर्किट अपीलीय अदालत में कहा कि ज्यूरी सदस्यों को वायरटैप सुनाया जाना स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि यह सुने सुनाए साक्ष्य के समान हैं।

वैक्समैन ने तीन जजों के पैनल से कहा, ‘इन वायरटैपों में गुप्ता की आवाज नहीं सुनाई देती, बल्कि गैलन समूह के निदेशक राज राजरत्नम और हेज फंड के किसी कर्मचारी के बीच की बातें हैं। इन वायरटेपों को बतौर साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।’

गुप्ता के वकील सेथ वैक्समैन और गैरी नफ्तालिस ने अपीली अदालत से कहा कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्यों और वायरटेप के बयान पर टिका है, जिसमें गुप्ता की नहीं, बल्कि पहले से ही अत्याधिक अविश्वसनीय घोषित किए जा चुके राजरत्नम और अन्य व्यक्तियों के बीच की बातचीत रिकार्ड है, जिसका गुप्ता से कोई ताल्लुक नहीं है। (भाषा)
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