ई-सिगरेट पर प्रतिबंध संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश

Webdunia
शुक्रवार, 22 नवंबर 2019 (20:37 IST)
नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, विक्रय, वितरण, भंडारण एवं विज्ञापन पर रोक लगाने संबंधी अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया। सरकार ने 18 सितंबर को एक अध्यादेश लाकर पूरे देश में ई-सिगरेट के आयात, उत्पादन, बिक्री, विज्ञापन, भंडारण और वितरण पर रोक लगा दी थी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सदन में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध विधेयक 2019 को पेश किया।

स्वास्थ्य के खतरे को देखते हुए सरकार ने 18 सितंबर को एक अध्यादेश लाकर पूरे देश में ई-सिगरेट के आयात, उत्पादन, बिक्री, विज्ञापन, भंडारण और वितरण पर रोक लगा दी थी।

प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के लिए एक वर्ष तक के कारावास अथवा एक लाख रुपए के जुर्माने या दोनों की सजा का प्रावधान किया गया है। ई-हुक्का, हीट नोट बर्न उत्पाद आदि युक्तियों पर भी इसी अध्यादेश के तहत रोक लगाई गई है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

कौन थे रजाकार, कैसे सरदार पटेल ने भैरनपल्ली नरसंहार के बाद Operation polo से किया हैदराबाद को भारत में शामिल?

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में बंजारुमाले गांव में हुआ 100 प्रतिशत मतदान

धीरेंद्र शास्‍त्री के भाई ने फिर किया हंगामा, टोल कर्मचारियों को पीटा

प्रवेश द्वार पर बम है, जयपुर हवाई अड्‍डे को उड़ाने की धमकी

दिल्ली में देशी Spider Man और उसकी Girlfriend का पुलिस ने काटा चालान, बाइक पर झाड़ रहा था होशियारी

बहू को हुआ सास से प्‍यार, पति के साथ नहीं सोने देती है, सास हुई परेशान

UP के डिप्टी सीएम मौर्य बोले, एक और पाकिस्तान बनाने का जहर बो रही है कांग्रेस

धनंजय सिंह को मिली इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

कौन है जेल से 20 दिन की पैरोल पर बाहर आया फलाहारी बाबा, क्‍या था मामला?

कांग्रेस का दावा, 2जी स्पेक्ट्रम मामले में दिखा भाजपा का पाखंड

अगला लेख