राजस्थान पुलिस की ओर से उड़ीसा के पुलिस महानिदेशक बीबी मोहंती के खिलाफ गैर जमानती वारंट शुक्रवार को कटक के जिलाधीश को सौंपे जाने के चंद घंटों के भीतर ही मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उन्हें निलंबित कर दिया।
डीजीपी के खिलाफ यह गैर जमानती वारंट अलवर बलात्कार कांड में सात वर्ष की जेल की सजा काट रहे उनके बेटे बिट्टी मोहंती को चार दिसंबर को पैरोल पर बाहर निकालने में मदद करने के आरोप में एक अदालती आदेश के बाद जारी किया गया है। राजस्थान पुलिस की ओर से वारंट मिलने के बाद जिला कलेक्टर ने इसे पुलिस अधीक्षक को सौंप दिया।
हालाँकि पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र प्रियदर्शी इस वारंट की तामील नहीं करा पाए, क्योंकि मोहंती न तो अपने आवास और न ही कार्यालय में मिले। महानिदेशक के बारे में पूछे जाने पर राज्य के गृहसचिव तरुण कांति मिश्रा ने कहा है कि मोहंती का कुछ अता-पता नहीं है, लेकिन यदि उन्होंने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य के मुख्य सचिव अजीत कुमार त्रिपाठी के साथ विचार-विमर्श करने बाद एक पंक्ति का मोहंती का निलंबन आदेश जारी किया। पुलिस ने बताया कि मोहंती के निलंबन का आदेश उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तामील कराने में मददगार होगा।