क्रेच में आया ने 10 माह की बच्ची को निर्ममता से पीटा

Webdunia
शुक्रवार, 25 नवंबर 2016 (13:52 IST)
मुंबई। नवी मुंबई के एक क्रेच में एक आया द्वारा 10 महीने की एक बच्ची को कथित रूप से पीटने, पटकने और लात मारने की दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। इस मामले में आया और डे केयर सेंटर की मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
 
इस निर्मम घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि उन्होंने इस प्रकार के केंद्रों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है।
 
यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब नवी मुंबई के खारघर में बच्चों के एक डे केयर सेंटर पूर्वा प्ले स्कूल एंड क्रेच के सीसीटीवी फुटेज का पुलिस और शिशु के माता पिता ने विश्लेषण किया।
 
इसके बाद खारघर पुलिस ने कल आया अफसाना शेख और डे केयर सेंटर की मालिक प्रियंका निकम (34) को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि प्रियंका को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया, अफसाना को पुलिस हिरासत में रखा गया है।
 
10 माह की बच्ची की मां रचिता एवं पिता रजत सिन्हा ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। वे दोनों कामकाजी हैं इसलिए वे अपनी बच्ची को इस डे केयर सेंटर में छोड़ा करते थे। वे जब मंगलवार को बच्ची को लेने गए, तो उन्होंने उसके माथे पर चोट का निशान देखा।
 
रचिता ने क्रेच की मालिक प्रियंका से इस बारे में पूछा, लेकिन उसे डे केयर सेंटर से इस संबंध में उचित जवाब नहीं मिला।
 
जब बच्ची के अभिभावक उसे चिकित्सक के पास लेकर गए तो उसने संदेह जताया कि यह बच्ची की पिटाई का मामला हो सकता है। इसके बाद बच्ची के माता पिता खारघर पुलिस थाना गए और उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई।
 
पुलिस एवं बच्ची के अभिभावकों ने जब क्रेच की सीसीटीवी फुटेज देखी तो वे स्तब्ध रह गए जिसमें दिखाई दे रहा है कि अफसाना डे केयर सेंटर में बच्चों की पिटाई कर रही है और उन्हें थप्पड़ मार रही है।
 
पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में यह भी दिखाया गया कि जब अन्य बच्चे सो रहे थे, उस समय अफसाना ने रचिता की बेटी को पीटा। वीडिया में दिखाई दे रहा है कि अफसाना बच्ची को पीट रही है, उसे जमीन पर पटक रही है और उसे लात मार रही है।
 
पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने अफसाना और प्रियंका के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) और जुवेनाइल जस्टिस (बाल देखभाल एवं संरक्षण) कानून 2000 की धारा 23 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बच्ची का एक निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।
 
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसके बाद प्राधिकारियों को यह घोषणा करनी पड़ी कि इस प्रकार के केंद्रों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे।
 
मंत्री पंकजा मुंडे ने इस घटना को चौंका देने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि हमने प्ले स्कूलों में सीसीटीवी लगाने को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है ताकि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा नहीं हों। (भाषा) 
 
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