हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे के तहत राज्य सरकार के पदों और सेवाओं में महिलाओं को 33.3 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। प्रदेश में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के दिशा-निर्देशों को लेकर मंगलवार को एक सरकारी आदेश जारी किया गया। आदेशानुसार, तेलंगाना में प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान इसके बाद जारी सभी प्रवेश अधिसूचना के लिए ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को स्वीकार करने के वास्ते अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में सीटों की संख्या में वृद्धि करेंगे।
मुख्य सचिव सोमेश कुमार की ओर से जारी सरकारी आदेश में कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए प्रारंभिक नियुक्तियों में महिलाओं को राज्य सरकार के तहत पदों और सेवाओं में 33.3 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र द्वारा प्रारंभिक नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण की घोषणा के 2 साल बाद समेकित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।(भाषा)