अजमेर दरगाह विस्फोट मामले में आया अदालत का कड़ा फैसला

Webdunia
बुधवार, 22 मार्च 2017 (19:04 IST)
जयपुर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक अदालत ने अजमेर दरगाह विस्फोट मामले में आज भावेश पटेल और देवेन्द्र गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश दिनेश चंद गुप्ता ने भवेश पटेल पर 10 हजार और देवेन्द्र गुप्ता पर पांच हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।
 
ख्वाजा मोइनुदुदीन चिश्ती की दरगाह में 11 अक्टूबर 2007 को रोजा इफ्तार के समय हुए विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गयी थी और 15 अन्य घायल हो गए थे। अदालत ने आठ मार्च को भवेश और देवेंद्र को दोषी करार दिया था जबकि स्वामी असीमानंद को मामले में रिहा कर दिया था। तीसरे दोषी सुनील जोशी की विस्फोट के कुछ समय बाद ही मौत हो गई थी।
 
मामले की जांच पहले एटीएस राजस्थान को दी गई थी लेकिन बाद में इसे एनआईए को हस्तांतरित कर दिया गया, जिसने छह अप्रैल 2011 को नई दिल्ली के एनआईए पुलिस थाने में इसे पुन: दर्ज किया था। इसमें लगभग 149 गवाह थे एवं 451 दस्तावेजों की जांच की गई और एनआईए ने मामले में तीन पूरक आरोप पत्र भी दायर किए थे। (भाषा)

Show comments

जरूर पढ़ें

कनाडा में मोदी को खुली धमकी, खालिस्तानियों ने सड़क पर निकाली रैली

नरबलि के लिए सोनम ने की राजा रघुवंशी की हत्या, भाई का आरोप, जताई तंत्र-मंत्र की आशंका

16 साल बाद 16वीं जनगणना, कितना होगा खर्चा, क्या होगी प्रक्रिया, कब होगी शुरुआत, जानें हर सवाल का जवाब

Air India Plane crash का रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो, आग के गोले में से कैसे बाहर निकले विश्वास कुमार

चलती बाइक पर कपल को रोमांस पड़ा महंगा, कटा 53,500 रुपए का चालान

सभी देखें

नवीनतम

शुक्र है राजा रघुवंशी जैसा हश्र नहीं हुआ, दुल्हन के भागने पर दूल्हे ने ली राहत की सांस

एयर इंडिया विमान हादसे में बुझ गया क्रिकेट का चमकता सितारा, इंग्लैंड जा रहे दिर्ध पटेल की मौत पर टीम ने जताया शोक

क्यों रद्द हुई एअर इंडिया की अहमदाबाद-लंदन उड़ान, जानिए क्या है वजह?

राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा अपडेट, सोनम को लेकर सोहरा पहुंची मेघालय पुलिस, खुलेंगे कई राज

कैसी है सोनिया गांधी की हालत, कब तक मिलेगी अस्पताल से छुट्‍टी

अगला लेख