कोई नाबालिग 'लिव इन' संबंध में नहीं रह सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट

Webdunia
गुरुवार, 3 अगस्त 2023 (00:04 IST)
Allahabad High Court's decision : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल में एक निर्णय में कहा है कि 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति 'लिव इन' संबंध में नहीं रह सकता और ऐसा करना न केवल अनैतिक होगा, बल्कि अवैध भी होगा। अदालत ने कहा, आरोपी जो कि 18 वर्ष से कम आयु का है, इस आधार पर संरक्षण की मांग नहीं कर सकता कि वह एक वयस्क लड़की के साथ ‘लिव इन’ संबंध में रह रहा है।
 
न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की पीठ ने 17 वर्षीय अली अब्बास और उसकी ‘लिव इन’ साथी सलोनी यादव (19 वर्ष) द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।
 
पीठ ने कहा, लिव इन संबंध को विवाह की प्रकृति के संबंध में मानने के लिए कई शर्तें हैं और किसी भी मामले में एक व्यक्ति को वयस्क (18 वर्ष से ऊपर की आयु) होना चाहिए, भले ही पुरुष की विवाह योग्य आयु 21 वर्ष न हो। इसलिए कोई बच्चा ‘लिव इन’ संबंध में नहीं रह सकता और यह कार्य न केवल अनैतिक होगा, बल्कि अवैध भी होगा।
 
अदालत ने कहा, आरोपी जो कि 18 वर्ष से कम आयु का है, इस आधार पर संरक्षण की मांग नहीं कर सकता कि वह एक वयस्क लड़की के साथ ‘लिव इन’ संबंध में रह रहा है। इस प्रकार से वह अपने खिलाफ आपराधिक मुकदमा रद्द करने की मांग नहीं कर सकता क्योंकि उसकी गतिविधि कानून के तहत अनुमति योग्य नहीं है और अवैध है।
 
इसने आगे कहा, यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो यह हमारे समाज के हित में नहीं होगा और हम ऐसी गतिविधियों पर कानून की मुहर लगाने के इच्छुक नहीं हैं। दोनों याचिकाकर्ताओं ने अपनी संयुक्त याचिका में अदालत से लड़के के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था।

लड़के के खिलाफ कथित तौर पर लड़की का अपहरण करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। याचिका में लड़के को गिरफ्तार नहीं करने की भी अपील की गई है। यह प्राथमिकी लड़की के परिजनों ने दर्ज कराई थी।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Operation Mahadev क्या है, जिसमें ढेर हुआ पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा

1 घंटे में कैसे मार गिराए आतंकवादी, किसने उठाया ऑपरेशन महादेव पर सवाल

रक्षामंत्री राजनाथ ने संसद में दी जानकारी, पाकिस्तान की गुहार पर रोका गया ऑपरेशन सिंदूर

पहलगाम का बदला, जम्मू कश्मीर के दाचीगाम में 3 आतंकवादी ढेर

अद्भुत संयोग! पीएम मोदी पक्षियों पर बोल रहे थे, तभी मंत्री के कंधे पर आ बैठा पक्षी (वीडियो)

सभी देखें

नवीनतम

ऑपरेशन सिंदूर पर PM मोदी के जवाब पर आया राहुल गांधी का पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा

1962 के युद्ध के लिए नेहरू की तरह पणिक्कर भी चीन नीति पर बलि का बकरा बन गए : शिवशंकर मेनन

ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सिंधु तक, संसद में PM मोदी के भाषण की बड़ी बातें

डिम्पल ने साधा केंद्र पर निशाना, पूछा कि किसी मंत्री ने संघर्षविराम की घोषणा क्यों नहीं की, ट्रंप से सूचना क्यों मिली?

Sushant Singh : सुशांत सिंह मौत मामले में रिया चक्रवर्ती को नोटिस जारी, क्लोजर‍ रिपोर्ट पर मांगा जवाब

अगला लेख