मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ मामले में BMC को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने बीएमसी का नोटिस भी रद्द कर दिया।
बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि बीएमसी के अधिकारियों ने अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले के हिस्से को ढहाने में दुर्भावना से कार्रवाई की, नुकसान का आंकलन करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कंगना यहां योग्य निर्माण कर सकती है। 5 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कंगना ने इस फैसले पर ट्वीट कर कहा कि यह मेरी नहीं, लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मुझे हिम्मत दी उनका धन्यवाद।
उल्लेखनीय है कि बीएमसी ने 9 सितंबर को कंगना के ऑफिस के कुछ हिस्से को अवैध बताते हुए तोड़फोड़ की थी। हालांकि बाद में कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
कंगना ने इस कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने साथ ही साजो-सामान के नुकसान के एवज में बीएमसी से मुआवजा मांगा था।