'अलीबाग से आया है क्या?' कोर्ट ने कहा- मजे लीजिए...

Webdunia
शुक्रवार, 19 जुलाई 2019 (16:49 IST)
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 'अलीबाग से आया है क्या?' कहावत पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें कुछ भी अपमानजनक नहीं है और इसे अपमान के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

याचिका के अनुसार यह मुहावरा महाराष्ट्र में आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मूर्ख या बेहद भोला माना जाता हो। मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति एनएम जामदार की पीठ ने महाराष्ट्र के अलीबाग के निवासी राजेन्द्र ठाकुर की जनहित याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति नंदराजोग ने कहा कि हर समुदाय पर चुटकुले बने हैं। संता-बंता चुटकुले, मद्रासी चुटकुले और उत्तर भारतीयों पर चुटकुले। मजे लीजिए...अपमानित महसूस मत कीजिए। पीठ ने कहा कि हमें इसमें कुछ भी अपमानजनक नहीं मिला। ठाकुर ने याचिका में कहा था कि कहावत 'अपमानजनक और गलत है' क्योंकि इसमें अलीबाग के लोगों को निरक्षर दर्शाया जाता है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

अंग्रेजी को लेकर शाह और राहुल के बीच क्‍यों उठा विवाद, क्‍या है भाषा को लेकर पूरा मामला?

1 लाख की गाड़ी के नंबर की कीमत 14 लाख, क्या है इस No की खूबी

यूपी में भाजपा मिशन 2027 में जुटी, टिकट के दावेदारों की तैयार होगी गोपनीय रिपोर्ट

ईरान में फंसी छत्तीसगढ़ की लड़की, पिता ने मोदी सरकार से लगाई यह गुहार

महाराष्ट्र के मंत्री पुत्र ने लगाई होटल की बोली, नहीं कर पाए राशि जमा, फिर क्या हुआ...

सभी देखें

नवीनतम

israel iran war: ईरानी विदेश मंत्री और यूरोपीय अधिकारियों के बीच कूटनीतिक वार्ता विफल

सोनिया गांधी ने ईरान को बताया पुराना दोस्त, पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी बोले, टिकट उन्हें ही मिलेगा जो योग ठीक से करेंगे, टिकट मांगने में फूल जाती हैं सांसें

पुष्कर सिंह धामी ने किया विदेशी मेहमानों का स्वागत, बताई उत्तराखंड की विशेषताएं

तुलसी गबार्ड पर भड़के ट्रंप, ईरान के बारे में खुफिया चीफ की राय को बताया गलत

अगला लेख