Dharma Sangrah

सीबीआई की अदालत का अपहरण के मामले में अतीक व उसके बेटे को क्लीन चिट देने से इंकार

Webdunia
सोमवार, 27 मार्च 2023 (23:33 IST)
लखनऊ। केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने सोमवार को एक प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगने, मारपीट करने और अपहरण करने के मामले में माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके बेटे उमर अहमद की आरोप मुक्त करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है।
 
सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह ने सोमवार को यह निर्णय दिया। अदालत ने अतीक और अन्य आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए 7 अप्रैल को तलब किया है। अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह जेल में बंद सभी आरोपियों को व्यक्तिगत अथवा वीडियो कॉन्फ़्रेंस के जरिए नियत तिथि पर अदालत में पेश करे।
 
आरोपियों पर 2018 में लखनऊ के एक व्यवसायी मोहित जायसवाल को अगवा करके देवरिया जेल में ले जाकर मारपीट करने और अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। जायसवाल को अतीक अहमद की उपस्थिति में जेल में पीटा गया था और बाद में उनको अपनी 4 कंपनियों से इस्तीफा देने और संपत्ति आरोपियों के नाम करने के लिए मजबूर किया गया था।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

राहुल गांधी ने देश में गृहयुद्ध भड़काने की कोशिश की, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता

SIR सर्वे का कमाल, 40 साल के बाद घर लौटा बिछड़ा बेटा, देखते ही भावुक हुई मां, कहा— मेरो लाल मिल गयो

स्मृति-पलाश की शादी Controversy और चैट लीक हंगामे के बाद मिस्ट्री गर्ल ने किया खुलासा, कहा कभी नहीं मिली

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में दरार और बढ़ी, फडणवीस का एकनाथ शिंदे पर पलटवार

अब SIR में OTP से सेंधमारी, सायबर अपराधी सक्रिय, क्राइम ब्रांच ने जारी की एडवाइजरी, जानिए कैसे रहे अलर्ट?

सभी देखें

नवीनतम

यूपी को विकसित प्रदेश बनाने में पर्यटन क्षेत्र का बड़ा योगदान, सीएम योगी की नीतियों से पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि

झारखंड सरकार का एक साल, 10 हजार नौजवानों को मिलेगी नौकरी

LIVE: हांगकांग अग्निकांड में मृतकों की संख्‍या बढ़कर 83 हुई

रायसेन रेप कांड के आरोपी सलमान का शार्ट एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

कैसे हैं इमरान खान, बहन नोरीन नियाजी बोलीं हमे कुछ नहीं पता

अगला लेख