अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में तीनों आरोपियों पर आरोप तय, जमानत याचिका खारिज

एन. पांडेय
शनिवार, 18 मार्च 2023 (23:03 IST)
नैनीताल। अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों को हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार किया है। हाईकोर्ट ने आरोपियों पर गैंगस्टर की धारा हटाने की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें तीनों को कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को निस्तारित भी कर दिया है।

अंकित और सौरभ हसकर ने अपनी याचिकाओं में कहा था की वे पेशेवर अपराधी नहीं हैं उन्होंने होटल में अपनी आजीविका चलाने के लिए मैनेजर और सहायक मैनेजर की नौकरी की थी जबकि रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य का कहना था कि उन पर दो केस बहुत पुराने चल रहे हैं। इनमें एक केस नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने का है जबकि दूसरे में मेडिकल कॉलेज के एडमिशन का मसला है दोनों केस विचाराधीन है जिसके बिनाह पर गैंग्स्टर नहीं बनता।
 
दूसरी तरफ अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों पर पौड़ी जिले के कोटद्वार की एडीजे न्यायालय ने आरोप तय कर दिए हैं। आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, अब अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।
 
बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता को हत्याकांड के बाद पहली बार कोटद्वार न्यायालय में ट्रायल के लिए पेश किया गया, जहां कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी जबकि तीसरे आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पहले ही कोर्ट खारिज कर चुकी है, ऐसे में अब तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।
 
अदालत ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित पर आरोप तय कर दिए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच आज पुलिस तीनों आरोपितों को जेल से अदालत लेकर पहुंची। इस मामले की सुनवाई कोटद्वार की एडीजे प्रतिभा तिवारी की अदालत कर रही है। 
 
मामले की जांच कर रही एसआईटी की अदालत में दायर की गई चार्जशीट के आधार पर इन तीनों आरोपियों पर अदालत ने आरोप तय किए हैं, जिसमें हत्या की 302 धारा सहित अन्य कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं। 
 
अब इस मामले की आगे नियमित सुनवाई की जाएगी। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 28 मार्च की तय की है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Gold : सोना होने वाला है सस्ता, जानिए किन कारणों से गिर सकते हैं दाम

ईदगाह और हामिद का चिमटा... Waqf की बहस में क्यों हुआ प्रेमचंद की इस कहानी का जिक्र?

बला की खूबसूरत हैं थाईलैंड की 38 साल की प्रधानमंत्री, PM मोदी के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल

EPFO क्लेम प्रोसेस को सरकार ने बनाया और भी आसान, इन परेशानियों से मिलेगी मुक्ति

क्या बदलेगा वक्फ कानून को लेकर, 8 पॉइंट्‍स से समझिए

सभी देखें

नवीनतम

प्रधानमंत्री मोदी ने की नेपाल के PM ओली से मुलाकात, साझेदारी को और मजबूत बनाने पर जताई सहमति

जामनगर से द्वारका, 170 किलोमीटर की पदयात्रा पर अनंत अंबानी

म्यांमार के मुखिया से बोले पीएम मोदी, हम आपकी मदद को तैयार हैं, नसीहत भी दी

भाजपा नेता शाजिया इल्मी पर 25000 का जुर्माना, याचिका में छिपाए थे तथ्य

वक्फ बिल से नीतीश कुमार को लगा झटका, मुस्लिम नेता छोड़ रहे हैं पार्टी

अगला लेख