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देवभूमि में 'थूक जिहाद' पर सख्त सीएम धामी, उत्तराखंड पुलिस के बाद अब FDA ने भी कसा शिकंजा

देहरादून व मसूरी में प्रकाश में आई इस तरह की घटनाओं के बाद हरकत में धामी सरकार

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 17 अक्टूबर 2024 (15:55 IST)
CM Dhami strict on 'spit jihad': देहरादून व मसूरी में एक के बाद एक प्रकाश में आई 'थूक जिहाद' (spit jihad) की घटनाओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री के सख्ती के स्पष्ट निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड पुलिस के बाद एफडीए की ओर से भी इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि देवभूमि में इस तरह के कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।ALSO READ: Uttarakhand में खाने में थूक या गंदगी मिलाने के मामले पर SOP जारी, दोषियों पर लगेगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना
 
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले देहरादून में इनामुल्ला बिल्डिंग स्थित एक रेस्टॉरेंट का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था जिसमें होटल में खाना बनाने वाला व्यक्ति खाने में थूकता हुआ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था। इसके अगले ही दिन इस तरह की एक और घटना पहाड़ों की रानी मसूरी से प्रकाश में आई, जहां मुख्य मार्किट में एक व्यक्ति चाय में थूक रहा था। इन दोनों ही मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की थी।
 
इन दोनों ही घटनाओं को प्रदेश के मुखिया ने बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश रहा है कि इस तरह के कुकृत्य कर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला चाहे वह किसी भी धर्म व जाति से हो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाए।ALSO READ: UP में खाने में थूका तो खैर नहीं, खाने-पीने के सामान को लेकर अध्यादेश लाएगी योगी सरकार
 
मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक ने समस्त एसएसपी और जनपदों को निर्देश दिए कि वे होटल ढाबों एवं अन्य व्यावसायिक स्थानों में कार्यरत कर्मचारियों का शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने के साथ ही ऐसे स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने सुनिश्चित करें।ALSO READ: भाजपा नेता विक्रम सैनी बोले, खाने पीने के सामान में थूकने वालों के हाथ पैर तोड़ दो
 
इन गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए उत्तराखंड पुलिस एक्ट की धारा 274 बीएनएस और धारा 81 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके अलावा, यदि इस प्रकार की घटनाओं से धार्मिक, मूलवंशीय या भाषायी भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो धारा 196 (1) के अंतर्गत भी सख्त कार्रवाई की जाए।ALSO READ: UP : थूक लगाकर कर रहा था मसाज, पुलिस ने किया गिरफ्तार, सैलून पर चला बुलडोजर
 
इधर उत्तराखंड पुलिस के एक्शन के बाद इस मामले में एफडीए ने भी सख्ती शुरू करते हुए बाकायदा खाद्य पदार्थों में थूक या गंदगी मिलाने की घटना करने वालों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है जिसके तहत दोषियों पर 25 हजार से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना की कार्रवाई के साथ ही खाद्य कारोबारियों को अपने कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से पहनाना होगा फोटोयुक्त पहचान पत्र, कैमरे इत्यादि लगाने होंगे।ALSO READ: घरेलू नौकरानी की शर्मनाक हरकत! पेशाब से आटा गूंथकर 8 साल से खिला रही थी खाना, CCTV से हुआ खुलासा

मीट कारोबारियों, ढाबे, होटल एवं रेस्टॉरेंट संचालकों को अपने यहां लिखना होगा मीट हलाल का है या फिर झटका। भोजन बनाने और परोसने वाले कर्मचारियों के लिए फेस मास्क/ ग्लव्स/ हेड गियर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
 
Edited by: Ravindra Gupta

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