जोशीमठ। जोशीमठ नगर क्षेत्र में कुल 603 भवनों में दरारें दृष्टिगत हुई हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत कुल 68 परिवारों को अस्थाई रूप से विस्थापित किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत अग्रिम आदेशों तक होटल माउंट व्यू एवं मलारी इन को संचालन/यात्री निवास हेतु प्रतिबंधित किया गया है।
जिले के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जोशीमठ नगर क्षेत्र में हो रहे भू-धंसाव के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन संबंधी बुलेटिन जारी किया है। प्रभावित परिवारों को उनकी आवश्यकतानुसार खाद्यान्न किट एवं कंबल वितरित किए गए। 46 प्रभावित परिवारों को 5 हजार रुपए प्रति परिवार की दर से आवश्यक घरेलू सामग्री हेतु धनराशि भी वितरित की गई है।
आपदा बुलेटिन के अनुसार, जोशीमठ नगर क्षेत्रान्तर्गत अस्थाई रूप से 229 कक्षों को निवास करने योग्य चिन्हित किया गया है, जिनकी क्षमता 1271 आंकी गई है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 33 व 34 के अंतर्गत नगर क्षेत्र के अत्यधिक भू-धंसाव वाले क्षेत्रों को असुरक्षित घोषित करते हुए तत्काल रूप से जानमाल की सुरक्षा के दृष्टिगत खाली कराए जाने के आदेश किए गए हैं।
आम जनमानस की सुरक्षा के मद्देनजर रात में पुलिस–प्रशासन से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी नगर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। भू-धंसाव से प्रभावित स्थानों को चिन्हित किए जाने का कार्य गतिमान है तथा संवेदनशील परिवारों को अस्थाई रूप से सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जा रहा है।
एनटीपीसी तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई जा चुकी है। बीआरओ द्वारा हेलंग बायपास निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई गई है। जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत हो रहे निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई गई है। रोपवे का संचालन बंद किया जा चुका है।
Edited By : Chetan Gour