पूर्व सांसद प्रभुनाथसिंह हत्या के मामले में दोषी

Webdunia
गुरुवार, 18 मई 2017 (15:26 IST)
हजारीबाग। झारखंड में हजारीबाग की एक अदालत ने विधायक अशोकसिंह हत्याकांड में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता और बिहार के महाराजगंज से पूर्व सांसद प्रभुनाथसिंह समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।
 
अदालत ने 22 साल पुराने हत्या के इस मामले में सिंह के अलावा उनका भाई दीनानाथसिंह और पूर्व मुखिया रितेशसिंह को दोषी करार दिया। अदालत से दोषी करार दिए जाने के बाद सिंह के साथ अन्य दोनों को जेल भेज दिया गया। इस मामले में 23 मई को सजा सुनाई जाएगी। 
 
वर्ष 1995 में जनता दल के मशरख से विधायक अशोकसिंह की पटना में उनके सरकारी आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पटना के सचिवालय थाना में मामला दर्ज किया गया था।
 
विधायक अशोकसिंह की पत्नी चांदनी देवी ने इस मामले में सेशन ट्रायल नंबर 04.01.08/ 97 दर्ज कराया था, जिसमें प्रभुनाथसिंह, उनके भाई दीनानाथसिंह और रितेशसिंह पर पति की हत्या का आरोप लगाया गया था। प्रभुनाथ की पहचान बिहार के दबंग नेताओं में रही है और वह बिहार के महाराजगंज से कई बार सांसद चुने गए हैं। (वार्ता)
 
Show comments

जरूर पढ़ें

कामकाजी घंटे बढ़ाए जाने के विवाद के बीच क्या बोले आकाश अंबानी

EPFO ने ब्याज दर तो नहीं बढ़ाई, EDLI स्कीम में किया बदलाव, जानिए किसको मिलेगा फायदा

अयोध्या रेलवे स्टेशन पर साधु ने पीएसी जवान को त्रिशूल से घायल किया

योगी बोले, महाकुंभ 2025 ने पूरी दुनिया को एक भारत श्रेष्ठ भारत का दिया संदेश

पाकिस्तानी नंबर से फडणवीस के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी

सभी देखें

नवीनतम

एसएलबीसी सुरंग में फंसे लोगों को निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर, फर्जी खबरों का खंडन

मोदी 1 मार्च से 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर, NBWL बैठक की करेंगे अध्यक्षता

महाकुंभ के समापन के बाद पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने किया संगम स्नान

ट्रंप की जेलेंस्की को खुली धमकी, आज से आपके बुरे दिन शुरू

बांग्लादेश में छात्रों ने बनाई राजनीतिक पार्टी, भारत पाक समर्थक राजनीति के लिए जगह नहीं

अगला लेख