मध्यप्रदेश में अदालत ने एक लकड़ी को 15 साल के एक लड़के के साथ जबरन यौन संबंध बनाने के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई है। यह मामला 2018 का है, जब 19 साल की एक लड़की बहला-फुसलाकर नाबालिग लड़के को गुजरात ले गई और वहां उसके साथ कई बार यौन संबंध स्थापित किए।
यह मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां 5 नवंबर को 2018 को एक महिला ने अपने 15 वर्षीय बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। महिला ने पुलिस को बताया था कि उसका बेटा दूध लेने के लिए घर से निकला था, लेकिन काफी देर बाद घर नहीं लौटा।
जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर किशोर को गुजरात से बरामद कर लिया, जहां आरोपी लड़की भी उसके साथ थी। युवती ने कई बार लड़के से यौन संबंध स्थापित किए। जब पुलिस ने किशोर से पूछताछ की तो उसने बताया कि लड़की ने उसका मोबाइल भी अपने पास रखा था, ताकि वह घरवालों से संपर्क स्थापित नहीं कर सके।
किशोर के बयान के आधार पर पुलिस ने लड़की के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। मेडिकल जांच में भी किशोर के आरोप सही पाए गए थे। लड़की ने किशोर को एक टाइल्स बनाने वाली फैक्ट्री में काम पर भी लगा दिया था।
इंदौर कोर्ट ने इस मामले में लड़की को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही अदालत ने पीड़ित किशोर को 50 हजार रुपए का मुआवजा भी देने की अनुशंसा की है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala