UP, MP के बाद अब 'लव जिहाद' के खिलाफ गुजरात विधानसभा से पारित हुआ बिल, ये है प्रावधान

Webdunia
गुरुवार, 1 अप्रैल 2021 (23:13 IST)
गांधीनगर। गुजरात विधानसभा ने गुरुवार को उस विधेयक को पारित कर दिया जिसमें विवाह करके कपटपूर्ण तरीके से या जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है।
 
विधेयक के माध्यम से 2003 के एक कानून को संशोधित किया गया है जिसमें बलपूर्वक या प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने पर सजा का प्रावधान है।
ALSO READ: महाराष्ट्र में पहली बार आए 43 हजार से अधिक नए कोरोना के केस, केवल मुंबई में 8,646 लोग हुए संक्रमित
सरकार के अनुसार गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2021 में उस उभरते चलन को रोकने का प्रावधान है जिसमें महिलाओं को धर्मांतरण कराने की मंशा से शादी करने के लिए बहलाया-फुसलाया जाता है। विधानसभा में मुख्य विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया।
 
संशोधन के अनुसार शादी करके या किसी की शादी कराके या शादी में मदद करके जबरन धर्मांतरण कराने पर 3 से 5 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।
 
यदि पीड़ित नाबालिग, महिला, दलित या आदिवासी है तो दोषी को चार से सात साल तक की सजा सुनाई जा सकती है और कम से कम तीन लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
ALSO READ: महाराष्ट्र ‌से‌ सटे छिंदवाड़ा में रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन
यदि कोई संगठन कानून का उल्लंघन करता है तो प्रभारी व्यक्ति को न्यूनतम तीन वर्ष और अधिकतम दस वर्ष तक की कैद की सजा दी जा सकती है। सदन ने दिनभर चर्चा के बाद विधेयक को मंजूरी दे दी।
ALSO READ: Krishna Janambhoomi Case : आगरा किला के दीवान-ए-खास की छोटी मस्जिद में दबी हैं श्रीकृष्‍ण की प्रतिमाएं, कोर्ट में पहुंचा मामला
भाजपा शासित मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश राज्यों में भी शादी करके जबरन धर्मांतरण कराने पर रोक लगाने वाले इसी तरह के कानून लागू किए गए हैं।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Pakistan के लिए जासूसी कर रहे आरोपी को ATS ने पकड़ा, पाकिस्तानी सेना और ISIS को भेज रहा था जानकारी

बांग्लादेश को भारत की फटकार, हिन्दुओं की सुरक्षा की ले जिम्मेदारी

ताजमहल या तेजोमहालय, क्या कहते हैं दोनों पक्ष, क्या है इसके शिव मंदिर होने के सबूत?

EPFO 3.0 में होंगे बड़े बदलाव, ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा, क्या क्या बदलेगा?

नीबू हल्‍दी से कैंसर ठीक करने का नुस्‍खा बताकर फंसे नवजोत सिंह सिद्धू, ठोका 850 करोड़ का केस

सभी देखें

नवीनतम

Maharashtra : गोंदिया में भीषण सड़क हादसा, बस पलटने से 9 यात्रियों की मौत, 25 अन्‍य घायल

LIVE: बांग्लादेश में हिन्दू आध्यात्मिक नेता की रिहाई की मांग को लेकर इस्कॉन ने प्रदर्शन किया

संभल हिंसा मामला : सपा सांसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बोले- सर्वे करवाने वाले अमन शांति के दुश्मन

क्या चाहते हैं शिंदे, शाह से मुलाकात के बाद गए अपने गांव, बाकी है Maharashtra की पिक्चर

भारतीय अर्थव्यवस्था को लगा झटका, GDP वृद्धि दर में आई गिरावट

अगला लेख