गुजरात हाई कोर्ट का तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इंकार

Webdunia
मंगलवार, 2 जनवरी 2024 (22:11 IST)
Refusal to cancel the FIR lodged against Teesta Setalvad: गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) ने मौखिक टिप्पणी की है कि दस्तावेजों को देखने के बाद वह शवों को कब्र से निकालने के मामले में 2006 में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की 'इच्छुक नहीं' है।  सीतलवाड़ पर आरोप है कि उन्होंने 2002 में गोधरा दंगों के पीड़ितों की कब्र खुदवाई थी।
 
अदालत का विशेषाधिकार : न्यायमूर्ति संदीप भट्ट की अदालत में सोमवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तब उन्होंने सीतलवाड़ के वकील से कहा कि दस्तावेजों पर गौर करने के बाद मैं (राहत देने को) इच्छुक नहीं हूं।  सीतलवाड़ के वकील ने कहा कि यह अदालत का विशेषाधिकार है लेकिन वह अपने मुवक्किल को समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि अंतत:, यह (मेरे मुवक्किल के) राजनीतिक उत्पीड़न का मामला है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Changur Baba : छांगुर बाबा की पूरी कहानी, धर्मांतरण का रैकेट और करोड़ों की संपत्ति, STF और ATS के चौंकाने वाले खुलासे

भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना : अब खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी

प्रियंका और माही की बीमारी के आगे क्‍यों लाचार हुए पूर्व CJI, क्‍या है उनका बंगला कनेक्‍शन

UP : अंबेडकरनगर सरकारी आवास से मिले 22.48 लाख रुपए के 100 और 500 के पुराने नोट, ACMO की 11 साल पहले हुई थी मौत, बेड और अटैची से मिलीं नोटों की गड्डियां

क्यों डरे हुए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, घर और बाहर दोनों जगह घिरे

सभी देखें

नवीनतम

महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे क्‍यों आए साथ, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दिया जवाब

भोपाल में 90 डिग्री मोड़ वाले आरओबी के बाद इंदौर में बन रहे पुल के डिजाइन पर उठे सवाल, सांसद ने लोक निर्माण मंत्री को लिखा पत्र

Starlink को INSPACe की हरी झंडी, भारत में 5 साल तक Satellite Internet

Gold : सस्ता हो रहा है सोना, चांदी के भावों में भी गिरावट, जानिए क्या रहे दोनों के दाम

दम घुटने से डॉग की हुई दर्दनाक मौत, कार में बंद कर गया था मालिक, घटना का वीडियो हुआ वायरल

अगला लेख