गुजरात हाई कोर्ट का तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इंकार

Webdunia
मंगलवार, 2 जनवरी 2024 (22:11 IST)
Refusal to cancel the FIR lodged against Teesta Setalvad: गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) ने मौखिक टिप्पणी की है कि दस्तावेजों को देखने के बाद वह शवों को कब्र से निकालने के मामले में 2006 में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की 'इच्छुक नहीं' है।  सीतलवाड़ पर आरोप है कि उन्होंने 2002 में गोधरा दंगों के पीड़ितों की कब्र खुदवाई थी।
 
अदालत का विशेषाधिकार : न्यायमूर्ति संदीप भट्ट की अदालत में सोमवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तब उन्होंने सीतलवाड़ के वकील से कहा कि दस्तावेजों पर गौर करने के बाद मैं (राहत देने को) इच्छुक नहीं हूं।  सीतलवाड़ के वकील ने कहा कि यह अदालत का विशेषाधिकार है लेकिन वह अपने मुवक्किल को समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि अंतत:, यह (मेरे मुवक्किल के) राजनीतिक उत्पीड़न का मामला है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Operation Sindoor के बाद Pakistan ने दी थी न्यूक्लियर अटैक की धमकी, पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी में क्या बोले Vikram Misri, शशि थरूर का भी आया बयान

भारत कोई धर्मशाला नहीं, 140 करोड़ लोगों के साथ पहले से ही संघर्ष कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

Manipur Violence : नृशंस हत्या और लूटपाट में शामिल उग्रवादी केरल से गिरफ्तार, एनआईए कोर्ट ने भेजा ट्रांजिट रिमांड पर

ISI एजेंट से अंतरंग संबंध, पाकिस्तान में पार्टी, क्या हवाला में भी शामिल थी गद्दार Jyoti Malhotra, लैपटॉप और मोबाइल से चौंकाने वाले खुलासे

संभल जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका

सभी देखें

नवीनतम

राहुल गांधी के फोटो के साथ लगाया पाक जनरल आसीम मुनीर का चेहरा, ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों के बीच छिड़ा वार

पकड़े जाने पर क्यों पराया हो जाता है अपना जासूस? क्या है जासूसों पर सरकारों का 'नो कमेंट' नियम!

राज्य शासन की विकास यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का मुख्‍यमंत्री ने किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सराफा बाजार में मंत्रियों संग उठाया व्यंजनों का लुत्फ

इंदौर के प्राणी उद्यान में नर किंग कोबरा छोड़ा गया

अगला लेख