महिलाओं को मिलेगी हाजी अली दरगाह में प्रवेश की मंजूरी

Webdunia
सोमवार, 24 अक्टूबर 2016 (15:13 IST)
नई दिल्ली। दरगाह ट्रस्ट ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया है कि पुरुषों की ही तरह महिलाओं को भी मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह के मुख्य स्थान पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रस्ट ने जरूरी अवसंरचनात्मक बदलाव करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा है।

 
प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव ने ट्रस्ट को समय दे दिया और बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी अपील का निपटान किया। बंबई उच्च न्यायालय ने आदेश में महिलाओं को भी प्रवेश का समान अधिकार देने के लिए कहा था।
 
ट्रस्ट का पक्ष रखने के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि दरगाह ट्रस्ट की ओर से एक अतिरिक्त शपथपत्र दिया गया है जिसमें कहा गया है कि वह महिलाओं को दरगाह के मुख्य स्थान पर प्रवेश देने के लिए तैयार है।
 
शीर्ष अदालत ने बंबई उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए स्टे की अवधि को 17 अक्टूबर को विस्तार दे दिया था ताकि दरगाह के मुख्य स्थान के पास महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई की जा सके।
 
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने उम्मीद जताई थी कि उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध करने वाला ट्रस्ट प्रगतिवादी रुख अपनाएगा। (भाषा)
Show comments

जरूर पढ़ें

हाथ बंधे हुए, तहखाने में कैदी जैसा जीवन, नोएडा के वृद्धाश्रम की दिल दहलाने वाली कहानी

8 साल बाद रेलवे में आ रही हैं इस पद के लिए बंपर भर्तियां

टॉयलेट सीट पर बैठकर गुजरात हाईकोर्ट की सुनवाई से जुड़ा शख्स, वीडियो हुआ वायरल

बिहार में तेज प्रताप यादव बनेंगे किंगमेकर या बिगाड़ेंगे तेजस्वी का सियासी खेल?

रूस में 14 भारतीय नागरिक लापता, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 9 लोग

सभी देखें

नवीनतम

संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा जरूरी : जितेंद्र सिंह

पंजाब में ISI समर्थित BKI आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, पिस्तौल और गोला-बारूद समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

भगवान बलभद्र का रथ फंसा, पुरी रथयात्रा के दौरान 600 से ज्यादा लोग घायल

अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का बड़ा फैसला, ट्रंप के आदेश पर स्थिति साफ नहीं

Jio और Airtel ने मई में जोड़े 99 फीसदी से ज्‍यादा नए ग्राहक

अगला लेख