क्या अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं निर्मल बाबा के कार्यक्रम...

Webdunia
बुधवार, 3 मई 2017 (08:07 IST)
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को निर्मल बाबा के कार्यक्रमों से जुडे आरोपों की पुष्टि के लिए कहा है।
 
उच्च न्यायालय ने मंत्रालय से कहा गया है कि वह इस बात को देखे कि विभिन्न टीवी चैनलों पर प्रसारित हो रहे निर्मल बाबा के कार्यक्रम दर्शकों के बीच अंधविश्वास को तो बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो मंत्रालय बाबा के कार्यक्रम दिखाने वाले चैनलों पर केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सकता है।
 
न्यायमूर्ति ए पी साही और न्यायमूर्ति संजय हरकौली की पीठ ने 2012 में अधिवक्ता के. सरन की ओर से दायर जनहित याचिका पर उक्त आदेश दिया।
 
याचिकाकर्ता ने निर्मल बाबा के कार्यक्रम का प्रसारण करने वाले टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश देने का आग्रह अदालत से किया था। याचिका में आरोप था कि निर्मल बाबा के कार्यक्रम अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं।
 
अदालत को सूचित किया गया कि मंत्रालय ने खुद ही प्रसारणकर्ताओं की संस्था से निर्मल बाबा के खिलाफ शिकायत की थी। अदालत ने जानना चाहा कि शिकायत का क्या हुआ। (भाषा) 
Show comments

जरूर पढ़ें

UP : संभल में कैसे भड़की हिंसा, 3 लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार, औवेसी का भी आया बयान, क्या बोले पुलिस अधिकारी

दैत्यों के साथ जो होता है, वही हुआ, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर बोलीं कंगना रनौत

मराठवाड़ा में महायुति की 46 में से 40 सीटें, क्या फेल हो गया मनोज जरांगे फैक्टर

संभल मामले में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, हिंसा के लिए इन्‍हें ठहराया जिम्मेदार

बावनकुले ने बताया, कौन होगा महाराष्‍ट्र का अगला मुख्‍यमंत्री?

सभी देखें

नवीनतम

महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सस्पेंस बरकरार, क्या BJP फिर लेगी कोई चौंकाने वाला फैसला

संभल हिंसा पर कांग्रेस का बयान, बताया BJP-RSS और योगी आदित्यनाथ की साजिश

Delhi Pollution : दिल्ली में प्रदूषण घटा, 412 से 318 पर पहुंचा AQI

UP : संभल में कैसे भड़की हिंसा, 3 लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार, औवेसी का भी आया बयान, क्या बोले पुलिस अधिकारी

Maharashtra Assembly Election Results 2024 : महाराष्ट्र में हार शरद पवार ने तोड़ी चुप्पी, EVM को लेकर दिया बयान

अगला लेख