बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, उनके बेटे एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्ययक्ष बीवाई विजयेंद्र, उनके परिवार के सदस्यों, पूर्व मंत्री एसटी सोमशेखर और भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के खिलाफ नोटिस जारी किया। यह नोटिस एक आवासीय परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है।
जस्टिस एस सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने कार्यकर्ता टीजे अब्राहम की एक याचिका पर इन सभी के खिलाफ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। इस साल 8 जुलाई को विशेष अदालत द्वारा जारी आदेश को याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। विशेष अदालत ने तत्कालीन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और तत्कालीन मंत्री सोमशेखर पर मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगने वाला मामला खारिज कर दिया था।
यह मामला बेंगलुरु विकास प्राधिकरण की एक आवासीय परियोजना के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने से जुड़ा है। इस विषय पर कर्नाटक विधानसभा में भी उस वक्त चर्चा हुई थी, जब विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था और कुछ गंभीर आरोप लगाए थे, वहीं येदियुरप्पा और उनके बेटे ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि इस विषय में कोई सच्चाई नहीं है।