Google Pay के विरुद्ध याचिका पर कोर्ट ने केंद्र, RBI से जवाब मांगा

Webdunia
सोमवार, 24 अगस्त 2020 (18:40 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सोमवार को 'गूगल पे' (Google Pay) द्वारा नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाने वाली याचिका पर केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से जवाब मांगा।
 
याचिका में गूगल पे पर आरबीआई के डाटा स्थानीयकरण, भंडारण और साझा करने के मानकों संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
 
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जैन की पीठ ने याचिका को लेकर विभागों के साथ ही गूगल इंडिया डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर के लिए निर्धारित की है।
 
याचिका में गूगल इंडिया डिजिटल सर्विस को यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) प्रक्रिया के तहत अपने ऐप पर डाटा (विवरण) का भंडारण नहीं करने और इसे किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करने संबंधी एक शपथ-पत्र दायर करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।  (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Gold Prices : शादी सीजन में सोने ने फिर बढ़ाई टेंशन, 84000 के करीब पहुंचा, चांदी भी चमकी

Uttar Pradesh Assembly by-election Results : UP की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव परिणाम, हेराफेरी के आरोपों के बीच योगी सरकार पर कितना असर

PM मोदी गुयाना क्यों गए? जानिए भारत को कैसे होगा फायदा

महाराष्ट्र में पवार परिवार की पावर से बनेगी नई सरकार?

पोस्‍टमार्टम और डीप फ्रीजर में ढाई घंटे रखने के बाद भी चिता पर जिंदा हो गया शख्‍स, राजस्‍थान में कैसे हुआ ये चमत्‍कार

सभी देखें

नवीनतम

टमाटर अब नहीं होगा महंगा, जनता को मिलेगी राहत, सरकार ने बनाया यह प्लान

Wayanad bypolls: मतगणना के दौरान प्रियंका गांधी पर होंगी सभी की निगाहें, व्यापक तैयारियां

Manipur: मणिपुर में जातीय हिंसा में 258 लोग मारे गए, 32 लोग गिरफ्तार

LIVE: नतीजों से पहले कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड के लिए की पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में 26वीं गिरफ्तारी, शूटर्स को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने वाला अकोला से गिरफ्‍तार

अगला लेख