एचआईवी संक्रमित पत्नी को गुजारा भत्ता देने का अदालत का आदेश

Webdunia
बुधवार, 28 सितम्बर 2016 (15:05 IST)
ठाणे। ठाणे जिला अदालत ने 25 वर्षीय व्यक्ति को उसकी एचआईवी संक्रमित पत्नी को गुजारा भत्ता देने के एक मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा और इसके खिलाफ दायर की गई व्यक्ति और उसके माता-पिता की अपील खारिज कर दी।
महिला ने अपने आवेदन में कहा था कि उसकी शादी रायगढ़ जिले के कलमबोली के रहने वाले व्यक्ति से 20 मई 2013 को उत्तरप्रदेश में हुई थी। दंपति अहमदाबाद में रह रहा था, उसी दौरान महिला गर्भवती हुई। इसके बाद उसके खून के नमूनों की जांच की गई जिसमें यह बात सामने आई कि वह एचआईवी संक्रमित है।
 
इस तथ्य के सामने आने के बाद पति ने महिला को उसके माता-पिता के घर भेज दिया और उन्होंने उसके प्रसव और चिकित्सकीय उपचार का खर्च उठाया।
 
अब अपने माता-पिता के घर रह रही महिला अपना और अपने बच्चे का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है और उसने 37,000 रुपए प्रतिमाह के गुजारे भत्ते के साथ अंतरिम राहत की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ठाणे के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने व्यक्ति को अपनी पत्नी को 6,000 रुपए प्रतिमाह का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था।
 
इसके बाद महिला के पति और उसके माता-पिता ने मजिस्ट्रेट के निर्णय को चुनौती दी जिससे जिला न्यायाधीश पीपी जाधव ने बरकरार रखा। (भाषा)
Show comments

जरूर पढ़ें

Pakistan के लिए जासूसी कर रहे आरोपी को ATS ने पकड़ा, पाकिस्तानी सेना और ISIS को भेज रहा था जानकारी

बांग्लादेश को भारत की फटकार, हिन्दुओं की सुरक्षा की ले जिम्मेदारी

ताजमहल या तेजोमहालय, क्या कहते हैं दोनों पक्ष, क्या है इसके शिव मंदिर होने के सबूत?

EPFO 3.0 में होंगे बड़े बदलाव, ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा, क्या क्या बदलेगा?

नीबू हल्‍दी से कैंसर ठीक करने का नुस्‍खा बताकर फंसे नवजोत सिंह सिद्धू, ठोका 850 करोड़ का केस

सभी देखें

नवीनतम

सुरक्षाबलों के लिए क्‍यों चुनौती बन रहे आतंकी, BSF अधिकारी ने दिया यह जवाब...

NCP अध्यक्ष अजित पवार का दावा, मुख्‍यमंत्री भाजपा का ही होगा, मगर कौन?

संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक, सपा ने नेताओं को रोकने की निंदा की

केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश, आप नेता भारद्वाज का सनसनीखेज आरोप

राहुल गांधी ने केरल में PM मोदी पर साधा निशाना, अडाणी और वायनाड को लेकर लगाया यह आरोप

अगला लेख