Karnataka news in hindi : कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में मस्जिद के अंदर जय श्री राम के नारे लगाने के मामले में 2 लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाना कहीं से भी गलत नहीं है।
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली एकल खंडपीठ ने आरोपी व्यक्तियों की अपील याचिका पर गौर करते हुए आदेश पारित करते हुए कहा कि यह समझ से परे है कि जय श्री राम के नारे लगाने से किसी समुदाय की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत होंगी। मस्जिद में कथित तौर पर जय श्री राम के नारे लगाने के आरोप में आरोपियों पर आईपीसी की धारा 295ए के तहत आरोप लगाए गए थे।
आरोपियों पर आईपीसी की धारा 447 (आपराधिक अतिक्रमण), 505 (सार्वजनिक उत्पात मचाने वाले बयान), 506 (आपराधिक धमकी), 34 (सामान्य इरादा) और 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।
आरोपियों ने खुद के खिलाफ आरोपों को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया और एक अपील दायर की। इस पर अदालत ने इन आरोपों को खारिज कर दोनों को बड़ी राहत दी।
Edited by : Nrapendra Gupta