बेंगलुरु। हिजाब मामले की सुनवाई कर रही कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 9वीं और 10वीं की नियमित कक्षाएं 14 फरवरी से शुरू होंगी।
हिजाब मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधी ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति जेएम काजी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित की 3 सदस्यीय पीठ बुधवार को गठित की गई थी। यह पीठ तब गठित की गई, जब न्यायाधीश दीक्षित की एकल पीठ ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजते हुए कहा कि मामले पर सुनवाई वृह्द पीठ को करनी चाहिए।
3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह चाहती है कि मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए लेकिन उस समय तक शांति और सद्भावना बनाए रखनी चाहिए। इस बीच कर्नाटक के शिक्षामंत्री बीसी नागेश ने कहा कि 9वीं और 10वीं की कक्षाएं अगले सप्ताह से शुरू होंगी। उन्होंने ट्वीट किया कि यूनीफॉर्म के जुड़े नियमों को चुनौती देने वाली कुछ छात्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कक्षाएं दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
बोम्मई ने कहा कि 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि वे दैनिक आधार पर मामले की सुनवाई करेंगे और सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए और आदेश आने तक स्कूल-कॉलेजों में धार्मिक कपड़े नहीं पहनना चाहिए। उच्च न्यायालय ने फिर से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के निर्देश भी दिए हैं।
उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा कि बैठक में स्कूल और कॉलेज परिसर में शांति बनाए रखने और छात्रों के लिए एक साथ पढ़ाई का माहौल बनाने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से चर्चा की गई। बोम्मई ने कहा कि यह तय किया गया है कि 10वीं कक्षा तक की हाईस्कूल की कक्षाएं सोमवार से शुरू होंगी और दूसरे चरण में महाविद्यालय और डिग्री कॉलेज खुलेंगे।