पणजी। गोवा में पर्यटक स्थलों को शोर-शराबा मुक्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बुधवार को एक विधेयक पेश किया जिसके तहत समुद्री तटों सहित खुले स्थानों पर शराब पीना और खाना बनाना प्रतिबंधित होगा। पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर ने विधानसभा में आज विधेयक पेश किया।
विधेयक में प्रावधान है कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को दो हजार रुपए और लोगों के समूह को दस हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा।
गौरतलब है कि विधेयक में गोवा पर्यटक स्थल (संरक्षण एवं देखभाल) कानून, 2001 को संशोधित किया गया है, जिसमें नए नियम का पालन सुनिश्चित किए जाने की जिम्मेदारी शराब दुकानों की होगी।
विधेयक में कहा गया है कि शराब बिक्री के व्यवसाय में शामिल कोई भी व्यक्ति अपने ग्राहकों को पर्यटक स्थलों पर शराब की बोतल ले जाने की अनुमति नहीं देगा। विधेयक में कहा गया है कि इसका उद्देश्य गोवा में पर्यटक स्थलों पर पर्यटन की संभावना बचाए रखना और स्वच्छता बरकरार रखना और वहां शोर-शराबा रोकना है।
अजगांवकर ने गोवा पर्यटन व्यवसाय पंजीकरण कानून, 2019 भी पेश किया जिसके तहत ऑनलाइन सेवा मुहैया कराने के इच्छुक होटलों और अन्य पर्यटन संस्थानों का विभाग में पंजीकरण कराना आवश्यक है।
तीन दिवसीय विधानसभा सत्र का समापन बृहस्पतिवार को होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने विधानसभा में बजट पेश किया। (भाषा)