मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। ईडी ने यह लुकआउट नोटिस 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप के मामले में जारी किया है। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद देशमुख देश से बाहर नहीं जा सकते हैं।
वसूली के आरोपों के बाद अनिल देशमुख को राज्य के गृहमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने 100 करोड़ रुपए की वसूली के लिए पुलिस अधिकारियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है।
परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर यह आरोपी उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बार विस्फोटक से लदी एक एसयूवी मिलने के मामले में पद से हटाए जाने के बाद लगाया था। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। वहीं, देशमुख अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते रहे हैं।
मीडिया खबरों के मुताबिक ईडी के सूत्रों ने कहा कि देशमुख को देश छोड़ने से रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। ईडी ने अनिल देशमुख को अब तक 5 बार समन भेजा है, लेकिन वे एक बार भी पेश नहीं हुए। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।