Publish Date: Tue, 30 Oct 2018 (16:43 IST)
Updated Date: Tue, 30 Oct 2018 (16:52 IST)
मुंबई। सितंबर 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में एक विशेष अदालत ने मंगलवार को यहां लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पांच अन्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) और आईपीसी की धाराओं के तहत आरोप तय किए।
विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत के न्यायाधीश विनोद पढ़ालकर ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए।
गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत आरोपियों पर आतंकवादी कृत्य का हिस्सा रहने और भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश और हत्या के आरोप तय किए गए। आरोप तय करना एक प्रक्रिया होती है जिसके बाद आपराधिक मामले में मुकदमा शुरू होता है।
पुरोहित और साध्वी के अलावा मामले में दूसरे आरोपी मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय रहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी हैं। न्यायाधीश ने जब आरोपियों के खिलाफ आरोप पढ़े उस वक्त सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे।
मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में लगाए गए बम में विस्फोट किया गया जिसमें छह लोगों की मौत हो गई जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। (भाषा)