Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

New Motor Vehicles Act : दिल्ली में पहले दिन बने 3900 चालान

हमें फॉलो करें New Motor Vehicles Act : दिल्ली में पहले दिन बने 3900 चालान
, सोमवार, 2 सितम्बर 2019 (15:18 IST)
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में New Motor Vehicles Act (संशोधन) 1 सितंबर से लागू हो गया है। पहले दिन यानी रविवार को यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले 3900 लोगों के चालान बनाए गए।
 
दिल्ली पुलिस के मुताबिक पहले दिन 3900 चालान बनाए गए। नए कानून के मुताबिक हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं बांधने पर अब 100 रुपए के स्थान पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
संसद ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 को जुलाई में पारित किया था। इसमें सड़क यातायात नियमनों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना और उल्लंघनों के लिए सख्त जुर्माने लगाने आदि की बात कही गई थी।
 
यह विधेयक सड़क सुरक्षा को सुधारने के प्रयासों के तहत लाया गया था। दिल्ली यातायात पुलिस के आंकड़े के मुताबिक उसने रविवार को 3,900 चालान काटे। हालांकि मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकार ने नया एक्ट लागू करने से इंकार कर दिया है।

मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि केंद्र ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया है और राज्य सरकार चर्चा के बाद ही इस अधिनियम को लागू करेगी। यही कारण है कि 1 सितंबर से नए नियम लागू नहीं किए गए हैं। उन्‍होंने संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव से कहा कि वे नए प्रावधानों का अध्ययन करें और जुर्माने की राशि केंद्र सरकार से कम करवाने के लिए कदम उठाएं।
 
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने पहले ही नए अधिनियम को लागू करने से मना कर दिया था। राज्‍य के परिवहन मंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार जब इस संशोधन को कानून बना रही थी, तभी हमने इसका विरोध किया था।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

INX Media case : अब चिदंबरम क्या करेंगे, नहीं मिली जमानत