मुंबई। क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुंबई हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में आज जमानत पर फैसला नहीं हो सका। कल फिर कोर्ट में सुनवाई होगी।
आर्यन खान मामले की सुनवाई कल दोपहर 2.30 पर होगी। मुंबई ड्रग्स मामले में NDPS कोर्ट ने दो आरोपियों मनीष राजगरिया और अवनि साहू को जमानत दे दी।
सुनवाई के दौरान पूर्व एडवोकेट जनरल मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान को जमानत दिलवाने के लिए कई दलीलें पेश कीं। मुकुल रोहतगी ने ये दलीलें पेश कीं-
आर्यन की गिरफ्तारी का आधार गलत।
आर्यन को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है।
आर्यन का मेडिकल और ब्लड टेस्ट नहीं कराया गया।
पार्टी में स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था आर्यन को।
उसके पास से कोई ड्रग्स भी बरामद नहीं हुआ।
प्रदीप गाबा ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था।
आर्यन के पास से कोई भी प्रतिबंधित सामान नहीं मिला।
वह कैलिफोर्निया में पढ़ा है और 2020 में भारत आया है।
आर्यन को क्रूज पर पार्टी से पहले पकड़ा गया।
बिना किसी सबूत के 23 दिन से जेल में है आर्यन।
आर्यन खान पर कोई केस ही नहीं बनता।
व्हाट्स ऐप चैट्स का क्रूज पार्टी से कोई लेना-देना नहीं।