पटना। शराबबंदी को लेकर सख्त नजर आ रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक इस मामले में नरमी के संकेत दिए हैं। नीतीश कैबिनेट ने शराबबंदी के कड़े कानूनों में बदलाव करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
जानकारी के मुताबिक, शराब मिलने पर घर, वाहन और खेत जब्त करने के प्रावधानों में नरमी बरती गई है। हालांकि पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर पचास हजार रुपए का जुर्माना या तीन महीने की जेल होगी।
संशोधन में शराब में हानिकारक पदार्थ मिलाने और इससे मृत्यु होने पर सख्त कानून के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। ऐसे अपराध पर उम्रकैद की सजा हो सकती है। साथ ही दस लाख रुपए तक जुर्माना भी वसूला जाएगा। फिलहाल ऐसे लोगों को अधिकतम 10 साल की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
बिहार कैबिनेट की बैठक में बुधवार को शराबबंदी कानून में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इसे आगामी सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2016 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी। राज्य में कानून बनाकर किसी के पास शराब मिलने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया था।