चंडीगढ़। हरियाणा चुनाव आयोग ने कहा है कि राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय के चुनावों में एक प्रत्याशी तभी विजेता घोषित होगा जब उसे नोटा से अधिक मत मिलेंगे। नोटा का आशय मतपत्र में इस विकल्प से है कि उपरोक्त में से कोई नहीं।
हरियाणा के चुनाव आयुक्त दलीप सिंह ने गुरूवार को यह जानकारी दी। आयोग ने कई प्रकार के और नए कदम भी उठाए है।
राज्य के कुछ नगर निगमों में 16 दिसम्बर को चुनाव होंगे। अगर इस चुनाव में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले तो यहां फिर चुनाव कराए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि अभी तक हर स्तर के चुनावों में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलने पर दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी को विजेता घोषित करने का नियम है।