पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, बच्चियों से रेप पर होगी फांसी

Webdunia
शुक्रवार, 29 जून 2018 (12:12 IST)
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि 12 साल से कम उम्र से बलात्कार के मामले में मौत की सजा मिलेगी।
 
बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार द्वारा बलात्कार संबंधी कानून को सख्त बनाने के लिए लाए गए क्रिमिनल लॉ (अमैंडमैंट) आर्डीनैंस, 2018 को पंजाब गजट में दोबारा प्रकाशित करने की अनुमति दी। इससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान भी इस कानून को लागू कर चुके है।  
 
कैबिनेट की सर्वसम्मती से लिए गए फ़ैसले के दौरान कैप्टन ने कहा कि बलात्कार के मामले 6 महीनों के अंदर खत्म होने चाहिए और इन मामलों की जांच 2 महीनों के अंदर हो जानी चाहिए।
 
12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप होने पर आरोपी को मौत की सजा और 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार होने के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा देने के सख्त आदेश दिए गए हैं।
 
वहीं बैठक के बाद वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि देश का पैसा लेकर भागने वाले आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर भी फैसला हुआ है।

सम्बंधित जानकारी

आतंकियों से खतरा, वैष्णो देवी में नवरात्रों पर सुरक्षा प्रबंध चाक चौबंद का दावा

मोहम्मद यूनुस ने तोड़ा शेख हसीना का सपना

रोज 5 घंटे मोबाइल पर बिता रहे भारतीय, मोबाइल का मायाजाल जकड़ रहा जिंदगी

पुलिस कांस्टेबल का अश्लील वीडियो वायरल, महिला के साथ कार में मना रहा था रंगरैलियां

वित्त वर्ष में शेयर मार्केट ने दिया 5 फीसदी रिटर्न, मार्च में कैसी रही बाजार की चाल?

उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने IAS आनंद बर्द्धन

अमित शाह का लालू यादव पर तंज, गायों का चारा भी खा लिया

लॉरेंस बिश्नोई गैंग की सपा नेता तारिक खान को जान से मारने की धमकी

ओडिशा में बड़ा रेल हादसा, कटक में पटरी से उतरी कामाख्‍या एक्सप्रेस

पीएम मोदी बोले, RSS भारत की अमर संस्कृति का वट वृक्ष

अगला लेख