कुरान की पांडुलिपि चोरी, जांच में सीबीआई को मदद के निर्देश

Webdunia
गुरुवार, 8 दिसंबर 2016 (19:03 IST)
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने पवित्र कुरान के वर्ष 2003 में यहां प्रताप सिंह संग्रहालय से 400 वर्ष पुरानी पांडुलिपि तथा अन्य राज्यों से भेंट में मिली शिल्पकृतियों की चोरी के मामले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच कार्य में मदद उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति मुजफ्फर हुसैन अत्तार और न्यायमूर्ति बीएस वालिया की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सीबीआई को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए।
 
वैली सिटीजन कौंसिल (वीसीसी) के महासचिव इमदाद साकी ने पांडुलिपि और अन्य शिल्पकृतियों को वापस लाने की मांग को लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने के लिए जनहित याचिका दायर की है।
 
खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को मामले की जांच में सहयोग के लिए सीबीआई के अनुरोध पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही खंडपीठ ने सीबीआई को आगामी 26 दिसंबर को मामले की जांच की स्थिति की रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता बीए डार को अगली सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। (वार्ता)

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख