रेप पीड़ित 16 साल की लड़की नहीं करवा सकेगी गर्भपात

Webdunia
गुरुवार, 20 जुलाई 2017 (22:43 IST)
जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज 16 साल की बलात्कार पीड़ित और 26 सप्ताह की गर्भवती लड़की को गर्भपात की अनुमति देने से इंकार कर दिया।
 
अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव कुमार व्यास द्वारा सौंपी गई मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यहां यह आदेश दिया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि लड़की में खून की कमी है और उसका शरीर गर्भपात के योग्य नहीं है।
 
व्यास ने कहा कि गुरूवार को रिपोर्ट अदालत में पेश की गई जिसमें कहा गया कि भ्रूण 26 सप्ताह का है और लड़की में खून की कमी है। ऐसी स्थिति में गर्भपात की प्रक्रिया जोखिम भरी होगी और इससे उसके जीवन पर खतरा हो सकता है।
 
लड़की का एक युवक ने इस साल कथित रूप से बलात्कार किया था और मामला उस समय प्रकाश में आया जब लड़की ने जून में पेट दर्द की शिकायत की और उसके माता पिता उसे डाक्टर के पास ले गए।
 
लड़की ने उन्हें बताया कि लड़के ने उसका बलात्कार किया और किसी से कुछ नहीं कहने की धमकी दी। माता पिता ने 19 जून को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा था। (भाषा)

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?