अदालत से 'बिग बास' को बड़ी राहत

Webdunia
बुधवार, 27 सितम्बर 2017 (00:16 IST)
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने मनोरंजन टीवी चैनल कलर्स टीवी और रियलिटी शो ‘बिग बास’ के निर्माता एंडेमोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 2008 में दर्ज अश्लीलता और महिलाओं के गलत चित्रण का मामला निरस्त किया।
 
चैनल और शो के निर्माताओं के खिलाफ अक्तूबर 2008 में उपनगर अंधेरी थाने में भादंसं की धाराओं 292 और 294 (अश्लीलता) तथा महिलाओं के अभद्र चित्रण कानून की संबंधित धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
 
यह मामला मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रमुख सुनील अहीर ने दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि उन्होंने शो देखा और पाया कि प्रतिभागी अश्लीलता, अभद्रता और महिलाओं का गलत चित्रण प्रस्तुत कर रहे थे।
 
न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति साधना जाधव की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह प्राथमिकी रद्द की और कहा कि शिकायत में कई खामियां हैं और दो मौकों पर समय दिए जाने के बावजूद पुलिस अदालत को जांच में की गई प्रगति के बारे में जानकारी नहीं दे पाई। (भाषा)

Show comments

Reels पर तकरार, क्यों लोगों में बढ़ रहा है हर जगह वीडियो बनाने का बुखार?

क्या है 3F का संकट, ऐसा कहकर किस पर निशाना साधा विदेश मंत्री जयशंकर ने

कौन हैं स्‍वाति मालीवाल, कैसे आप पार्टी के लिए बनी मुसीबत, पिता पर लगाए थे यौन शौषण के आरोप?

रायबरेली में सोनिया गांधी की भावुक अपील, आपको अपना बेटा सौंप रही हूं

कांग्रेस, सपा सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगी

लोकसभा चुनाव के बाद मोहन कैबिनेट का विस्तार!, खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों की छुट्टी तय, कांग्रेस से आए नेता बनेंगे मंत्री

थप्पड़ कांड के बाद वायरल हुआ कन्हैया कुमार का वीडियो, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

TMC कार्यकर्ता की हत्या का आरोपी पोर्ट ब्लेयर से गिरफ्तार

स्वाति मालीवाल का एक ओर वीडियो वायरल, मेडिकल रिपोर्ट से बड़ा खुलासा

Chhattisgarh: सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ में एक नक्सली ढेर

अगला लेख