सचिन का BMW कार मामले का हाईकोर्ट में हुआ निबटान

Webdunia
सोमवार, 20 जून 2016 (23:48 IST)
मुम्बई। बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेता सचिन पिलगांवकर को 34 लाख रुपए की सब्सिडी वाली दर पर बीएमडब्ल्यू लक्जरी कार बेचकर उन्हें कथित रूप से चूना लगाने वाली एक महिला कार डीलर के खिलाफ उनके द्वारा दर्ज प्राथमिकी खारिज कर दी है।
 
उनके वकील स्वप्न कोडे ने सोमवार को बताया कि हाल ही में इस प्राथमिकी के खारिज हो जाने के बाद सचिन को पिछले हफ्ते यह धनराशि वापस मिली।
 
कोडे ने बताया कि सचिन और कार डीलर इस मामले को निरस्त कराने पर सहमत हुए तथा डीलर ने अदालत में 34 लाख रुपए जमा किए। यह धनाराशि कुछ दिनों बाद अभिनेता को लौटा दी गई। सचिन ने नवंबर, 2015 में अनाघा बोरिकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अनाधा ने 34 लाख रुपए की रियायती दर पर उन्हें बीएमडब्ल्यू कार बेचने की पेशकश की थी जिसकी असली कीमत 54 लाख रुपए थी।
 
सचिन ने इस महिला को 34 लाख रुपए दे दिए और उन्होंने उनके पास यह कार भेज दी, लेकिन जिस शोरूम से यह कार भेजी गई थी, उसने यह कहते हुए उसे वापस ले ली कि यह कार बोरिकर के पास टेस्ट ड्राइव के लिए भेजी गई थी और उसे उनसे अब तक पूरे पैसे नहीं मिले हैं। (भाषा)
Show comments

जरूर पढ़ें

मोदी-शाह मुझे बम दें, पाकिस्तान में मचा दूंगा तबाही, कर्नाटक के वक्फ और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने मांगी इजाजत

पहलगाम आतंकी हमले का बड़ा बदला, ताबड़तोड़ एक्शन से घबराया पाकिस्तान, भारत का बड़ा वार

इमरान खान के साथ जेल में मेजर ने किया कुकर्म, सामने आया चौंकाने वाला सच

पहलगाम हमला आर्मी चीफ आसिम मुनीर की साजिश, पाकिस्तान के पूर्व मिलिट्री ऑफिसर के दावे से खलबली

भारत और पाकिस्तान के बीच गहराते संकट को चीन कैसे देख रहा है?

सभी देखें

नवीनतम

वायुसेना प्रमुख ने पीएम मोदी से की मुलाकात, 24 घंटे पहले नौसेना प्रमुख भी मिले थे

रामबन में खाई में गिरा सेना का वाहन, 3 जवानों की मौत

पाकिस्‍तान में जल संकट, भारत ने रोका चिनाब का पानी, किशनगंगा बांध को लेकर बनाया बड़ा प्‍लान

रूस में बोला पाक राजदूत खालिद जमाली, भारत के खिलाफ करेंगे परमाणु हथियार का इस्तेमाल

जाति जनगणना पर कांग्रेस का पीएम मोदी से सवाल, क्या बदल दी पॉलिसी?

अगला लेख