Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

Karnataka: 8 माह की गर्भवती महिला को मिली अपने गृह नगर में परीक्षा देने की अनुमति

Advertiesment
हमें फॉलो करें Karnataka: 8 माह की गर्भवती महिला को मिली अपने गृह नगर में परीक्षा देने की अनुमति
, शनिवार, 18 नवंबर 2023 (15:40 IST)
Pregnant women: कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने दीवानी न्यायाधीश मुख्य परीक्षा देने की इच्छुक परीक्षार्थी को अपने गृह नगर मंगलुरु में परीक्षा देने की अनुमति दे दी है, जो करीब 8 महीने की गर्भवती (pregnant) है और बेंगलुरु की यात्रा करने में असमर्थ है।
 
उच्च न्यायालय ने 57 न्यायाधीशों की भर्ती के लिए इस साल मार्च में परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना जारी की थी। प्रारंभिक परीक्षा 23 जुलाई, 2023 को आयोजित की गई थी जिसमें 6,000 से अधिक परीक्षार्थियों में से 1,022 को बेंगलुरु में शनिवार और रविवार को होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया।
 
दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलुरु की वकील नेत्रावती को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया था। उन्होंने उच्च न्यायालय में एक अनुरोध प्रस्तुत किया कि उन्हें जिले में ही परीक्षा देने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वे गर्भवती होने के कारण स्वास्थ्य स्थितियों की वजह से बेंगलुरु की यात्रा करने में असमर्थ हैं।
 
दीवानी न्यायाधीशों की सीधी भर्ती के लिए गठित उच्च न्यायालय की समिति में न्यायमूर्ति पीएस दिनेश कुमार, न्यायमूर्ति के सोमशेखर, न्यायमूर्ति एस. सुनील दत्त यादव, न्यायमूर्ति अशोक एस. किनागी और न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना शामिल हैं जिन्होंने नेत्रावती के आवेदन पर विचार करने के बाद उन्हें दक्षिण कन्नड जिले में ही परीक्षा देने की अनुमति दी।
 
मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी. वराले ने समिति के फैसले को मंजूरी दे दी है। समिति और मुख्य न्यायाधीश के निर्देश के बाद, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने मंगलुरु में जिला न्यायालय में अकेली परीक्षार्थी के लिए परीक्षा आयोजित करने के सिलसिले में एक महिला न्यायिक अधिकारी की तैनाती की है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

UP STF ने 1 लाख के इनामी अपराधी को मार गिराया