मुंबई। मुंबई में एक आवासीय परियोजना से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार को यहां की एक विशेष अदालत में जमानत याचिका दाखिल की। शिवसेना से राज्यसभा सदस्य इस समय न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी राउत ने इन आरोपों से इंकार करते ईडी द्वारा दर्ज मामले को 'झूठा' करार दिया है।
संजय राउत की जमानत अर्जी पर गुरुवार को न्यायाधीश एमजी देशपांडे की विशेष मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में सुनवाई होने की उम्मीद है। राज्यसभा सांसद को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अगस्त की शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा 'चॉल' (पुरानी पंक्ति के घरों) के पुनर्विकास से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था।
फिलहाल आर्थर रोड जेल में बंद शिवसेना नेता ने अपनी जमानत में दलील दी कि वे न्यायिक हिरासत में हैं और अब जांच एजेंसियों को उनकी आवश्यकता नहीं है इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाए। शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी राउत ने इन आरोपों से इंकार किया है और ईडी द्वारा दर्ज मामले को 'झूठा' करार दिया है।(वार्ता)