स्कूली बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बना नया कानून

Webdunia
रविवार, 8 जुलाई 2018 (17:36 IST)
चेन्नई। तमिलनाडु में यौन उत्पीड़न से स्कूली छात्रों के बचाव और अकादमिक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य विधानसभा में एक नया विधेयक पारित किया गया है।
 
निजी स्कूलों को विनियमित करने के लक्ष्य के साथ 5 जुलाई को पारित तमिलनाडु निजी स्कूल (विनियमन) विधेयक 2018 का अभिभावकों और शिक्षाविदों ने स्वागत किया है। इस कानून का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उचित फीस और परीक्षाओं के सही तरीके से संचालन को सुनिश्चित करना है।
 
कानून की धारा 22 (3) इस बात को सुनिश्चित करती है कि कोई भी निजी स्कूल खराब अकादमिक प्रदर्शन के आधार पर किसी छात्र को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने से नहीं रोक सकता है। इस नए कानून के प्रावधानों का जान-बूझकर पालन नहीं करने पर 1 साल तक की जेल या 5 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। (भाषा)

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?