सेक्स वर्करों को नारी निकेतन में रखने पर जवाब मांगा

Webdunia
बुधवार, 15 जून 2016 (09:19 IST)
इलाहाबाद।इलाहाबाद के रेड लाइट एरिया मीरगंज से सेक्स वर्करों को बच्चों समेत आगरा नारी निकेतन में एक साल तक रखने के आदेश के खिलाफ दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाओं पर अगली सुनवाई पांच जुलाई को होगी।
     
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी.के.शुक्ला तथा न्यायमूर्ति अमर सिंह चौहान की खण्डपीठ ने नारी निकेतन से तलब सभी निरुद्ध दो दर्जन स्त्री-बच्चों और बच्चियों की याचिका पर मंगलवार को यह आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि बगैर सरकार का जवाब देखे बच्चों को उनके भाग्य भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। (वार्ता) 

चीन की यह परियोजना भारत के लिए है 'वाटर बम', अरुणाचल के CM पेमा खांडू ने चेताया

nimisha priya : कैसे बचेगी भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की जान, क्या होती है ब्लड मनी, किन हालातों में रुक सकती है फांसी

Donald Trump को Nobel Prize दिलाने के लिए उतावले क्यों हैं पाकिस्तान और इजराइल, क्या हैं नियम, कौन कर रहा है विरोध, कब-कब रहे हैं विवादित

बैकफुट पर CM रेखा गुप्ता, सरकारी आवास की मरम्मत का ठेका रद्द, जानिए कितने में हुआ था ठेका

Video : रिटायर होने के बाद क्या करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सहकारी कार्यकर्ताओं के सामने किया प्लान का खुलासा

JNU में रिटायरमेंट पर क्या बोले उपराष्‍ट्रपति धनखड़?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अब तक कितने देशों से मिले सम्मान

बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ आरोप तय, दिए थे देखते ही गोली मारने के आदेश

हिन्दी विवाद के बीच क्या बोले अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू

स्कूली छात्राओं के कपड़े उतरवाने के मामले में सीएम फडणवीस ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

अगला लेख