बूचड़खाने बनाना और उन्हें संचालित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी

Webdunia
शनिवार, 13 मई 2017 (08:35 IST)
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि उत्तरप्रदेश में आधुनिक बूचड़खाने बनाना और उन्हें संचालित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
 
उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लाइसेंस के आवेदकों से कहा कि वे आवेदन करें और संबद्ध अधिकारियों को नियम के अनुसार लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया। अदालत का मानना था कि लाइसेंस खाद्य सुरक्षा कानून 2006 के तहत दिए जा सकते हैं।
 
न्यायमूर्ति एपी साही और संजय हरकौली की पीठ ने कहा कि अगर स्थानीय अधिकारियों को ऐसा करने में कोई दिक्कत पेश आए तो वे सही दिशा-निर्देश के लिए राज्य सरकार से बात कर सकते हैं। पीठ ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्चाधिकार प्राप्त समिति से भी कहा कि वह पशुवध और लाइसेंस जारी करने के मामले में नीति बनाए।
 
याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उनके लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाना चाहिए, जो 31 मार्च 2017 को समाप्त हो गए। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई तय की। (भाषा)

Show comments

जरूर पढ़ें

क्या आपकी देशभक्ति पैसों के लिए छुट्टी पर है, पहलगाम आतंकी हमले को कैसे भूल गए क्रिकेटर, देशभक्ति दिखाना सिर्फ सेना का काम, सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

धर्मांतरण गैंग की शिकार मेरठ की आशा नेगी की कहानी, पढ़िए छांगुर बाबा के राइटहैंड बदर सिद्दीकी ने कैसे फंसाया जाल में

मॉनसून सत्र से पहले डोनाल्ड ट्रंप बढ़ा रहे मोदी सरकार की मुश्किल, मोदीजी, 5 जहाजों का सच क्या है? देश को जानने का हक है

बिग बैंग के कुछ ही क्षणों बाद ब्रह्मांड ने खुद को नष्ट क्यों नहीं कर लिया, सर्न की खोज में सामने आया जवाब

कहीं आपको भी तो नहीं ट्रंप की यह बीमारी, दिल तक खून पहुंचने में दिक्कत, जानिए क्या है लक्षण और इलाज

सभी देखें

नवीनतम

Sunday Read: सत्ता, सेक्स और साजिश – डोनाल्ड ट्रम्प और कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन की दोस्ती का काला अध्याय

नाइजर में आतंकवादी हमला, अगवा भारतीय की पत्नी ने सरकार से मांगी मदद

रमी खेलते दिखे महाराष्‍ट्र के कृषि मंत्री, रोहित पवार ने वायरल किया वीडियो

LIVE: संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक जारी

शशि थरूर बोले, राष्ट्र सर्वप्रथम, पार्टियां देश को बेहतर बनाने का माध्यम

अगला लेख