रॉकी यादव की जमानत रद्द, जाना होगा जेल

Webdunia
शुक्रवार, 28 अक्टूबर 2016 (11:51 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बिहार के एक रोडरेज मामले में आदित्य सचदेवा की हत्या के आरोपी रॉकी यादव को पटना उच्च न्यायालय से मिली जमानत को शुक्रवार को निरस्त कर दिया।
 
शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार की अपील की सुनवाई के दौरान कहा कि रॉकी यादव को उच्च न्यायालय से मिली जमानत को निरस्त किया जाता है। रॉकी यादव जनता दल 
 
यूनाइटेड की निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी का बेटा है।
 
बिहार सरकार ने गया में छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या के आरोपी रॉकी यादव की 
 
जमानत को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। बिहार सरकार की ओर से शीर्ष अदालत के 
 
समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया गया था। राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर इसकी त्वरित सुनवाई का आग्रह किया, जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया था।
 
बिहार सरकार ने अपनी दलील में कहा कि इस मामले की सुनवाई अहम दौर में है और ऐसे में उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत मंजूर करना अनुचित है। पटना उच्च न्यायालय ने रॉकी यादव की गत 19 अक्टूबर को जमानत मंजूर की थी। इसके बाद 21 अक्टूबर को रॉकी को जेल से रिहा कर दिया गया।
 
इस साल मई में गया में आदित्य सचदेवा नामक युवक की हत्या के मामले में रॉकी यादव मुख्य आरोपी है।  
Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख