टूलकिट मामला : बंबई हाई कोर्ट से शांतनु मुलुक को अस्थायी अग्रिम जमानत

Webdunia
मंगलवार, 16 फ़रवरी 2021 (21:11 IST)
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े 'टूलकिट' मामले के एक संदिग्ध शांतनु मुलुक को मंगलवार को 'ट्रांजिट अग्रिम जमानत' दे दी। इस मामले में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है।
ALSO READ: उच्चतम न्यायालय को भी नकारने वाली ये शक्तियां आंदोलन खत्म नहीं होने देना चाहतीं
उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ की न्यायमूर्ति विभा कांकनवाड़ी ने मुलुक को 10 दिन तक गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए अग्रिम जमानत दे दी जिससे वह राहत पाने के लिए दिल्ली में उपयुक्त अदालत के समक्ष अपनी याचिका दायर कर सकें।
 

मामले में एक अन्य संदिग्ध, वकील निकिता जैकब की इसी तरह की याचिका पर मुंबई में उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीडी नाइक ने कहा कि वह बुधवार को आदेश पारित करेंगे। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को आरोप लगाया कि रवि ने जैकब और शांतनु के साथ मिलकर टूलकिट बनाया और भारत की छवि को धूमिल करने के लिए इसे अन्य लोगों के साथ साझा किया। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

PoK तुरंत छोड़ दे Pakistan, बलूच नेताओं की धमकी, अब क्या करेगा आतंकिस्तान

पहले भी महिलाओं पर दिए बयानों से विवाद में रहे है मंत्री विजय शाह, पुलिस ने भी की थी पिटाई

देश की पहली महिला राफेल पायलट हैं शिवांगी सिंह, जिन्हें पकड़ने का पाकिस्तान ने किया झूठा दावा, जानिए उनकी कहानी

Bhargavastra : आ गया दुश्मनों के ड्रोन्स का काल, Pakistan और China के हर वार को आसमान में ही कर देगा भस्म, देखें Video

itel A90 : 7000 रुपए से भी कम कीमत में लॉन्च हुआ iPhone जैसा दिखने वाला स्मार्टफोन

सभी देखें

नवीनतम

आदिवासी वोटर्स की नाराजगी के डर से नहीं हो रहा मंत्री विजय शाह का इस्तीफा?

ट्रंप का एक और दावा, भारत ने जीरो टैरिफ लगाने की पेशकश की

भारत ने नहीं बनाया पाकिस्तान के परमाणु केंद्रों को निशाना, नहीं हुआ रेडिएशन

ब्रिटिश लेखक ने क्‍या कहा Operation Sindoor के बारे में, पश्चिमी देशों को दी ये सलाह

गंगानगर जिले के सीमावर्ती इलाके में मिला संदिग्ध ड्रोन, पुलिस जुटी जांच में

अगला लेख