तीस हजारी कोर्ट गोलीबारी : 3 वकील गिरफ्तार, 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए

Webdunia
गुरुवार, 6 जुलाई 2023 (23:55 IST)
Tis Hazari firing case: राष्ट्रीय राजधानी की तीस हजारी अदालत में गोलीबारी की घटना के सिलसिले में तीन वकीलों को गिरफ्तार किया गया है और गुरुवार को एक स्थानीय अदालत ने उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। तीस हजारी अदालत परिसर में बुधवार को गोलीबारी की घटना हुई थी और पुलिस ने कहा कि इसमें वकीलों के दो समूह कथित तौर पर शामिल थे।
 
आरोप है कि दिल्ली बार एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने एसोसिएशन के एक अन्य सदस्य के समर्थकों पर गोलियां चलाईं। सोशल मीडिया पर आए घटना के एक वीडियो में एक व्यक्ति हवा में गोली चलाता दिखता है, जबकि कुछ लोग पत्थर और लकड़ी के तख्ते फेंकते दिख रहे हैं।
 
पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने कहा कि भलस्वा, स्वरूप नगर, हैदरपुर, शालीमार बाग और विकासपुरी में रात भर चले तलाशी अभियान के बाद वकील अमन सिंह, सचिन सांगवान और रवि गुप्ता को पकड़ा गया है।
 
पुलिस अधिकारी के मुताबिक, तीनों आरोपी बार एसोसिएशन पदाधिकारियों के प्रतिद्वंद्वी समूहों से हैं। 
 
पुलिस उपायुक्त ने कहा कि गिरफ्तार लोगों के पास से तीन देशी आग्नेयास्त्र, चार कारतूस और दो कार जब्त की गई हैं।
 
पुलिस ने कहा कि गोलीबारी की घटना में कथित रूप से शामिल अन्य अधिवक्ताओं की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
 
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट चतिंदर सिंह ने वकील सचिन सांगवान, अमन सिंह और रवि गुप्ता को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजते हुए अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आरोपियों को यातना न दी जाए।
 
कार्रवाई के दौरान जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि घटना में इस्तेमाल किए गए हथियारों को बरामद करने और अन्य आरोपी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए आरोपियों की पुलिस हिरासत की आवश्यकता है।
 
अमन सिंह के वकील संजय शर्मा ने कहा कि उनका मुवक्किल किसी भी जांच में सहयोग करने को तैयार है। रवि गुप्ता के वकील ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। वहीं, सचिन सांगवान के वकील ने कहा कि आरोपी की हिरासत की आवश्यकता नहीं है।
 
सब्जी मंडी थाने में तीनों आरोपियों और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा करना) 148 (दंगा करना, घातक हथियार से लैस होना), 149 (गैरकानूनी रूप से एकत्र होने), 307 (हत्या का प्रयास) और 34 (सामान्य इरादा) तथा शस्त्र अधिनियम के कुछ प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाषा  Edited By : Sudhir Sharma
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