लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शनिवार को मोहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जुलूस व ताजिया निकालने की अनुमति नहीं होगी।
गाइडलाइन के अनुसार, केंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक कार्यक्रमों के लिए धर्मस्थलों के अंदर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान पर अधिकतम 50 श्रद्धालु के इकट्ठा होने की अनुमति दी गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने शनिवार को राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और उच्चाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, संवेदनशील, सांप्रदायिक एवं कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाएं, किसी भी धार्मिक स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्र न होने पाए। इस साल मोहर्रम 10 अगस्त से 19 अगस्त तक मनाया जा रहा है।