कुंभकोणम स्कूल में आग, 10 दोषी करार

Webdunia
बुधवार, 30 जुलाई 2014 (15:01 IST)
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तंजावुर (तमिलनाडु)। कुंभकोणम में स्कूल अग्निकांड में 94 स्कूली बच्चों की मौत की घटना के 10 वर्षों से अधिक समय बाद यहां की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को 10 व्यक्तियों को दोषी करार दिया जबकि 11 अन्य को बरी कर दिया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अली ने यह फैसला खचाखच भरे अदालत कक्ष में कड़ी सुरक्षा के बीच सुनाया। इस दौरान मृत बच्चों के अभिभावक और रिश्तेदार अदालत के बाहर जमा हुए थे।

दोषी ठहराए गए लोगों में से 5 को भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 337, 338 और 285 तथा तमिलनाडु के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय (नियमन) कानून, 1973 के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया।

इन धाराओं के तहत दोषी पाए गए लोगों में स्कूल का मालिक एवं संस्थापक पालनीसामी, उसकी पत्नी सरस्वती, प्रधानाचार्या शांतालक्ष्मी, दोपहर भोजन आयोजक विजयलक्ष्मी और रसोइया वसंती शामिल हैं। (भाषा)
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