रांची। लव जिहाद को लेकर चर्चित राष्ट्रीय निशानेबाज तारा शाहदेव मामले के आरोपी रकीबुल हसन उर्फ रंजीत सिंह कोहली को झारखंड उच्च न्यायालय ने आज सशर्त जमानत दे दी, जिससे 2014 से न्यायिक हिरासत में बंद जेल से उसके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एच सी मिश्र की पीठ ने रकीबुल हसन को इस मामले में आज सशर्त जमानत दी। न्यायालय ने जमानत के लिए रकीबुल को पासपोर्ट जमा करने और प्रत्येक सुनवाई पर निचली अदालत में उपस्थित रहने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि रकीबुल अगर इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो सीबीआई उसकी जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल कर सकती है। पीठ ने रकीबुल को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतों पर रिहा करने के निर्देश दिए।
जुलाई 2014 में रकीबुल को लव जिहाद के इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस पर तीन मामले दर्ज हुए थे, जिसमें दहेज उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन, दर्जनों सिम की बरामदगी और मजिस्ट्रेट की गाड़ी से फरार होने का मामला शामिल है।