Budget 2020 : इनकम टैक्स पर बड़ी राहत, 5 लाख तक टैक्स नहीं, जानिए कितनी मिली छूट

Webdunia
शनिवार, 1 फ़रवरी 2020 (13:37 IST)
नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान किया। अब 5 लाख तक की आय करमुक्त रहेगी।
 
करदाताओं को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अब ढाई लाख रुपए तक की आय करमुक्त बनी रहेगी। ढाई लाख रुपये से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा, लेकिन छूट के बाद 5 लाख रुपए तक की आय पर कर नहीं लगेगा। 

केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए बजट में नई सरलीकृत कर प्रणाली का ऐलान किया है जिसके तहत पहले से मिल रही 100 रियायतों में से 70 को खत्म करने के साथ ही कर के कई स्लैब बनाए हैं।
 
नए स्लैब में 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक की आय पर कर की दर 10 प्रतिशत होगी जबकि 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आय पर कर दर 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत की गई है।
 
10 लाख से 12.5 लाख रुपए की आय पर कर दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है जबकि 12.5 लाख की आय पर 25 प्रतिशत आयकर लगेगा। 15 लाख रुपए से अधिक आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर देना होगा।
 
वित्तमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए की आय पर पर आयकरदाता यदि किसी प्रकार की छूट या लाभ नहीं लेता है तो उसे एक लाख 95 हजार रुपए का कर देना होगा जबकि पुरानी प्रणाली में 2 लाख 73 हजार रुपए का कर देना पड़ता था। इस प्रकार नई प्रणाली को अपनाने पर 78 हजार का लाभ होगा।
 
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में 2020-21 के आम बजट में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि आयकरदाता के लिए विकल्प होगा कि वह पुरानी प्रणाली अपनाना चाहता है या नई व्यवस्था में कर देना चाहता है।
 
निर्मला सीतारमण ने नई प्रणाली का ऐलान करते हुए कहा कि किसी भी कर ढांचे की बुनियाद के लिए करदाता और आयकर विभाग के बीच विश्वास की जरूरत होती है।

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