नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट पेश करते हुए बैंकों में जमा लोगों के धन पर गारंटी राशि को एक लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की। बैंक जमा पर 5 लाख का बीमा कवर मंगलवार से लागू भी हो गया।
यह कवर रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (DICGC) प्रदान करती है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि जमाकर्ताओं को संरक्षण देने की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपने बजट भाषण में कहा था कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की ‘सेहत’ की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली है। सभी जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित है।
इससे पहले दिन में वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग ने डीआईसीजीसी को सूचित किया है कि केंद्र सरकार ने बचत जमा पर प्रति जमाकर्ता पांच लाख रुपए की गारंटी के लिए बीमा कवर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव बैंक (पीएमसी) का घोटाला सामने आने के बाद से निवेशकों का भरोसा डगमगाया हुआ है। इससे लाखों ग्राहक प्रभावित हुए हैं। माना जा रहा है कि जमा पर 5 लाख रुपए की गारंटी से निवेशकों का भरोसा फिर से कायम करने में मदद मिलेगी।
अभी यदि कोई बैंक विफल होता है तो उस पर जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) की ओर से 1 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। अब यह बीमा कवर बढ़कर 5 लाख रुपए कर दिया गया है।